अररिया : भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के प्रेस नोट संख्या-316/2025, दिनांक 06.10.2025 द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की घोषणा दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 को कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनावी प्रचार जनसभा/जुलूस का आयोजन किया जायेगा । जनसभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किये जाने तया विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है।
उपर्युक्त पृष्ठभूमि में श्री अनिल कुमार, (भा०प्र० से०), जिला दण्डाधिकारी, अररिया द्वारा दिनांक 06.10.2025 से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक (जो भी पहले हो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण अररिया जिला के अंतर्गत निम्नांकित आदेश जारी किया गया है।
1. किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
2. The Bihar control of the use and play of Loud-Speakers Act, 1955 के अन्तर्गत ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक वर्जित रहेगा।
3. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो।
4. सोशल मीडिया प्लेटफार्म (इंस्टाग्राम, फैसबुक, व्हाटएप्प) का उपयोग किसी धर्म, व्यक्ति, रंग, समुदाय अथवा जाति विशेष के आधार पर सामाजिक समरसता व सोहार्द बिगाड़ने या अफवाह फैलाने के लिए कतई नहीं किया जाए।
5. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
6. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल/ संगठन मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।
7. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
8. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे। (क) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। (ख) यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
10. किसी भी राजनैतिक दल/ व्यक्ति/संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन अयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरित कोई कार्य नहीं किया जायेगा।
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