68 पंचायत सचिव निलंबित, सरकारी योजनाओं और जनगणना कार्य बाधित होने पर जिलाधिकारी ने की कार्रवाई
जिला पदाधिकारी अररिया द्वारा बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जिले के 68 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। संबंधित पंचायत सचिव लंबे समय से अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, जिसके कारण पंचायत स्तर पर संचालित कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहे थे।
जारी आदेशानुसार पंचायत सचिवों की अनुपस्थिति के कारण जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने, वंशावली बनाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन, षष्ठम राज्य वित्त आयोग एवं 15वीं केंद्रीय वित्त आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना सहित पंचायत स्तर के दैनिक कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ा। इसके साथ ही भारत की जनगणना-2027 जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी बाधित हो रहे थे। पंचायत सचिवों की लगातार अनुपस्थिति से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
इसको लेकर आदेश ज्ञापांक-985/जि०पं०, दिनांक 29 अप्रैल 2026 के माध्यम से हड़ताल पर रहने वाले पंचायत सचिवों से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन संबंधित कर्मियों द्वारा कोई जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा भी यह प्रतिवेदित किया गया कि संबंधित पंचायत सचिव अब तक अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुए हैं।
निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना तथा सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा जारी विभिन्न पत्रों के आलोक में हड़ताल एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति में रहने वाले पंचायत सचिवों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कृत्य कार्रवाई की सूचना विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश भी संसूचित है।
जारी आदेशानुसार स्पष्ट किया कि संबंधित पंचायत सचिवों का लगातार अनुपस्थित रहना सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने तथा सरकार एवं वरीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम 3(1) का उल्लंघन है।
वर्णित तथ्यों के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत 68 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में अररिया प्रखंड में पदस्थापित पंचायत सचिव मुख्यालय नरपतगंज, रानीगंज का कुर्साकाटा, कुर्साकांटा का भरगामा, फारबिसगंज का जोकीहाट, सिकटी का भरगामा, नरपतगंज का पलासी जोकीहाट का फारबिसगंज, प्लासी का अररिया एवं भरगामा का स्थान सिकटी प्रखंड निर्धारित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान संबंधित पंचायत सचिवों को नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित पंचायत सचिवों के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र तैयार कर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से 24 घंटे के भीतर जिला पंचायत राज कार्यालय, अररिया में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
